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High Court का महत्वपूर्ण फैसला: शर्त के उल्लंघन पर ऑटोमेटिक जमानत रद्द नहीं कर सकती, आवश्यक कारण की आवश्यकता है

Punjab-Haryana High Court ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते समय स्पष्ट किया कि एक अभियुक्त की जमानत को केवल जमानत की शर्त का उल्लंघन करने के लिए रद्द नहीं किया जा सकता। जब आदेश जारी किया जाता है, तो यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जमानत को रद्द करने का कारण क्यों आवश्यक है।

पिटीशन दाखिल करते समय, फरीदाबाद निवासी रजिया ने High Court को बताया कि 8 सितंबर, 2020 को उसके खिलाफ NDPS केस में FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद, न्यायालय ने 12 अक्टूबर, 2020 को उसे जमानत दी और आदेश में स्पष्ट किया गया कि अगर उसका नाम किसी अन्य NDPS केस में आता है, तो जमानत स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगी।

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इसके बाद, अभियुक्त का नाम दो NDPS केसों में आया और पुलिस ने जमानत को रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल किया। ट्रायल कोर्ट ने जमानत रद्द करने का आदेश जारी किया, जिसका कारण जमानत देने के समय लगाई गई शर्त का उल्लंघन था।

High Court ने कहा कि अदालत को स्वचालित रूप से जमानत को रद्द करने का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। जब जांच एक जमानत की रद्दी के लिए आवेदन प्राप्त करती है, तो विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों को विचार करना महत्वपूर्ण है। जमानत को रद्द करने का कारण आदेश में स्पष्ट किया जाना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ, Punjab-Haryana High Court ने जमानत के रद्दी के आदेश को खारिज कर दिया है।

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