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Haryana: सरकारी school मूल-भूत सुविधाओं को मोहताज, High Court ने शिक्षा विभाग पर लगाया पांच lakhs का जुर्माना

Punjab-Haryana High Court ने बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले सरकारी schools के डेटा पर शिक्षा विभाग पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक सप्ताह के भीतर सरकारी schools में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की योजना प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि 131 schools में पीने का पानी नहीं है, 236 में बिजली कनेक्शन नहीं है, 538 लड़कियों के schools में शौचालय नहीं है और 1047 लड़कों के schools में शौचालय नहीं है। High Courtने जुर्माने की राशि महिला एवं बाल कल्याण विभाग में जमा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और निदेशक को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।

Kaithal जिले के बालू School के छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान High Court ने Haryana सरकार से School में बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी थी। प्रतिक्रिया में प्राप्त आंकड़े चौंकाने वाले थे। उनके अनुसार, राज्य के 131 सरकारी School में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। 236 School में बिजली कनेक्शन नहीं है। 538 School में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं हैं और 1047 School में लड़कों के लिए अलग शौचालय नहीं हैं। इसके साथ ही बताया गया कि छात्रों के लिए 8240 कक्षाओं की आवश्यकता है।

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याचिकाकर्ता ने High Court को बताया कि एक तरफ बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और खुले में शौच से मुक्त भारत जैसे नारे दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ schools में शौचालय और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। schools बच्चों को इन सुविधाओं के लिए High Court का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। High Court में दिए गए हलफनामे के अनुसार, Haryana के सरकारी schools में शौचालय, पेयजल, बिजली कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, शिक्षा विभाग ने सरकार को 10,675.99 करोड़ रुपये का अनुदान बिना उपयोग किए वापस भेज दिया।

High Court ने कहा कि सरकार अदालत के सामने केवल संख्याओं का खेल खेल रही है। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। अदालत ने कहा कि एक तरफ भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन का नारा देकर हर घर में शौचालय उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ schools में यही स्थिति है। Haryana सरकार के रवैये की गंभीरता और हलफनामे में चौंकाने वाले आंकड़ों पर विचार करते हुए, High Court ने शिक्षा विभाग पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और सरकारी schools में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक सप्ताह के भीतर एक योजना प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

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