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Big news for farmers : अधिग्रहित जमीन का किसानों को मिलेगा 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा ! हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Farmers will receive compensation of 2 crore per acre!

Big news for farmers :  हरियाणा में रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मालिक किसानों के लिए राहत भरी बड़ी खबर है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रोहतक-महम-रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसानों को पहले तय किए गए 20 लाख रुपए प्रति एकड़ की बजाय अब दो करोड़ रुपये के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। यह निर्णय न केवल गांव भाली आनंदपुर के किसानों के लिए बल्कि ऐसे किसानों के लिए मिसाल बनकर सामने आया है, जिनकी जमीनें सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाती हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यायधीश हरकेश मनुजा ने अपने आदेश में कहा कि किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा 78.40 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से मिलेगा, साथ ही उन्हें 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मिलने वाले अन्य सभी वै

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

धानिक लाभ और ब्याज भी दिया जाएगा। ऐसे में करीब दो करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक का मुआवजा मिलेगा। हाई कोर्ट ने साफ किया कि सरकार और निचली अदालतें वास्तविक बिक्री उदाहरणों को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं। किसानों को उनके हक का उचित मुआवजा मिलना ही न्याय है।

रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन

बता दें कि तो इस परियोजना के लिए वर्ष 2013- 14 में गांव भाली आनंदपुर की 140 कनाल 19 मरला जमीन का अधिग्रहण किया गया था। अधिकारी ने एक जून 2016 को अवार्ड जारी करते हुए मुआवजा दर मात्र 20 लाख रुपए प्रति एकड़ तय की थी, जिसके बाद किसानों ने कोर्ट जाने का फैसला लिया था। जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली है।

हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

 

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