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Haryana High Court ने PGT गणित के 315 पदों की भर्ती के परिणाम को रद्द करने का फैसला किया, जाहिर किया कि सभी को समान अवसर देकर भर्ती

Haryana High Court ने PGT गणित के 315 पदों की भर्ती के परिणाम को रद्द करने का फैसला किया, जाहिर किया कि सभी को समान अवसर देकर भर्ती

Punjab-Haryana High Court ने Haryana Public Service Commission के 315 PGT Mathematics पदों के लिए 6 अक्टूबर, 2023 को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का परिणाम रद्द कर दिया

Punjab-Haryana High Court ने Haryana Public Service Commission के 315 PGT Mathematics पदों के लिए 6 अक्टूबर, 2023 को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का परिणाम रद्द कर दिया और इसे अवैध ठहराया। High Court ने कहा कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम जारी करते समय, अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग मेरिट सूची तैयार की गई है जो गलत है।

इस प्रकार, नियुक्ति के समय श्रेणियों के अनुसार परिणाम को ही जारी किया जा सकता है। महेन्द्रगढ़ निवासी प्रमिला ने High Court में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणामों की रद्दी की मांग की थी।

याचिककर्ता ने कहा कि उन्हें PGT Mathematics के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए चयन नहीं किया गया था। उपयोगकर्ता ने कहा कि विज्ञापनों में शामिल गलत शर्तों के कारण, जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद, उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं चयन किया गया।

विज्ञापन के अनुसार, स्क्रीनिंग टेस्ट के समय, आवेदकों की संख्या के चार गुण श्रेणि के अनुसार छाने जाने वाले थे। इस चयन के दौरान आवेदकों की श्रेणि-वार मेरिट सूची तैयार की गई थी और इस कारण उनको जो जनरल श्रेणी के आवेदक से अधिक अंक प्राप्त हुए थे, वह अब भी पात्र माने जा रहे हैं। ऐसा करना संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।

याचिकर्ता ने कहा कि वह एक आरक्षित श्रेणी की उम्मीदवार हैं और उन्होंने जनरल श्रेणी के आवेदक से अधिक अंक प्राप्त किए थे, लेकिन आयोग ने उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट में चयन नहीं किया। आयोग को इस परीक्षा के PGT Mathematics के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को आयोजित करने का दिशा बंद कर दिया था।

अब High Court ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती के साथ साथ अधिकारियों को भी नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सभी को बराबरी के अवसर देने का सही तरीका है। अंत में, नियुक्ति के समय आरक्षण के लाभ को देखते हुए अंतिम सूची तैयार करनी चाहिए।

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Author: politicalplay

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