Gyanvapi Survey रिपोर्ट: चार हफ्तों के लिए Gyanvapi Survey रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। वाराणसी के Gyanvapi कॉम्प्लेक्स से संबंधित सील की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने के मामले में जिलाधिकारी के अदालत से शनिवार को एक आदेश आया है। वाराणसी जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने एएसआई की अनुवाद को स्वीकृत किया है, जिसमें टीम ने इस रिपोर्ट को चार हफ्तों के लिए सार्वजनिक नहीं करने की अपील की थी।
बता दें कि ASI ने Gyanvapi का सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दो सील की छाप में प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट की मांग हिन्दू ही नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष ने भी की है। हिन्दू पक्ष ने तुरंत रिपोर्ट की प्रति मिलने की अनुरोध किया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले आपत्ति जताई थी, फिर इमेल आईडी देकर रिपोर्ट की मांग की थी।
सर्वेक्षण रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए, मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अंजुमन इंतिजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला न्यायाधीश के अदालत में आपत्ति दाखिल की है। कमेटी ने यह अनुरोध किया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट को केवल एक घड़ी में देने के बाद शपथ ली जाए। इसे सुनिश्चित करना चाहिए कि सर्वेक्षण रिपोर्ट लीक नहीं होगी। मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है।

Author: Political Play India



