हरियाणा के सरकारी विभागों में 21 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन ले रहीं अनुबंधित महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश के दौरान की अवधि का वेतन (Maternity Leave Salary) अब संबंधित विभाग स्वयं वहन करेंगे। इससे कम वेतन वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश की अवधि का वेतन सरकार देगी (Haryana Government Give Maternity Leave Salary)।
छह महीने मातृत्व अवकाश देने का है नियम
मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से इस संबंध में युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 21 हजार से अधिक वेतन वाली अनुबंधित महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की अवधि के वेतन का भुगतान संबंधित विभाग हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से करेगा। प्रदेश में पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर अनुबंधित महिला कर्मचारियों को भी छह महीने का मातृत्व अवकाश देने का नियम है।
कुछ महिलाओं को नहीं मिल रहा मातृत्व अवकाश
प्रदेश सरकार की ओर से पहले ही निर्देशित किया जा चुका है कि अनुबंध आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश के दौरान अगर उनका अनुबंध समाप्त हो जाता है तो उनका अनुबंध स्वत: ही उनके मातृत्व अवकाश की अवधि तक विस्तारित हो जाएगा। कुछ महिला कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि मातृत्व अवकाश के दौरान उनके अनुबंध की समाप्ति के कारण वे छह महीने के मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं उठा पा रही हैं।
निर्देश सभी महिला कर्मचारियों पर लागू होंगे
मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक महिला कर्मचारी को छह महीने के मातृत्व अवकाश के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्देश सभी महिला कर्मचारियों पर लागू होंगे।