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Haryana सरकार का अधिकारियों को लेकर बड़ा फैसला, ऐसे होगी जांच

Haryana सरकार का अधिकारियों को लेकर बड़ा फैसला, ऐसे होगी जांच

Haryana सरकार ने 14 और अन्वेषण अधिकारीयों को सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा, Haryana Civil सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 के तहत विभागीय जांच का प्रवेश करने के लिए लोकप्रिय सेवा और B अधिकारी उम्मीदवार नामित हो सकेंगे।

Haryana के CM Shri Sanjeev Kaushal ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के मुख्यों को एक पत्र में बताया है कि Haryana Civil सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 के तहत विभागीय जांचों का आयोजन करने के लिए प्रक्रियाएँ बताई गई हैं। इसमें अन्वेषण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

Group C और D के कर्मचारियों की जांच केवल उन Group B अधिकारियों द्वारा की जा सकती है जो आरोपित व्यक्ति से कम से कम दो वेतन पदों पर काम कर रहे हों।

उसी तरह, Group B के अधिकारियों की जांच केवल ऐसे ए स्तर के अधिकारियों द्वारा की जा सकती है जो आरोपित व्यक्ति से कम से कम दो वेतन पदों पर काम कर रहे हों।

Group A के अधिकारियों की जांच के लिए

केवल वे Group A के अधिकारी नामित किए जाएंगे जो आरोपित व्यक्ति से कम से कम दो वेतन पदों पर काम कर रहे हों।

सबसे अधिक वेतन वाले Group A के अधिकारियों की जांच के लिए केवल संबंधित अन्वेषण अधिकारी काम करेगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई सूची से होंगे।

14 अन्वेषण अधिकारियों में श्री महेंद्र सिंह एडीजे (सेवानिवृत्त), Shri Thakur Das Ghopra, CE HUDA (सेवानिवृत्त), Shri Rakesh Jolly, CE, HVPNL (सेवानिवृत्त), Shri Rakesh Manocha, EIC, PDBR, (सेवानिवृत्त), Dr. Parveen K. . Garg DGHS (सेवानिवृत्त), Dr Narendra Kumar Arora, DGHS (सेवानिवृत्त), Shri Parminder Pal Singh, जिला और सत्रीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), Shri Jagdish Khushdil, जिला और सत्रीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), Shri Sant Prakash Sood ADJ (सेवानिवृत्त), Shri Arun Kumar Goyal, C MD (सेवानिवृत्त), Brig Naval Kishore Ohri, डिप्टी जज एडवोकेट जनरल (सेवानिवृत्त), Shri Anil Kumar Gandhi, संयुक्त सचिव (सेवानिवृत्त), Shri Suresh Kumar Khadab, कार्यकारी निदेशक Engineering NBCC (सेवानिवृत्त) और Shri Ram Kishan Sharma, CE PD&C, UHBVN (सेवानिवृत्त) को एम्पेनल किया गया है।

पत्र में बताया गया है कि प्राधिकृत प्राधिकृति को अन्वेषण अधिकारियों को प्राधिकृत करने का अधिकार होगा। उसे सरकार द्वारा जारी की गई अम्पैनल सूची से या सेवानिवृत्त अधिकारियों से अन्वेषण अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है।

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Author: politicalplay

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