Manohar Lal: Haryana सरकार ने पेंशन के संदर्भ में एक बड़ा ऐलान किया है। एक ओर बुजुर्गों को 3000 रुपये की पेंशन दी जा रही है, वहीं अविवाहित व्यक्तियों को भी पेंशन दी जा रही है।
इस श्रृंगार में, विभाग के समाजिक न्याय और सहयोग द्वारा अवित्त बच्चों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। परिवार में दो बच्चों तक प्रति माह 1850 रुपये की पेंशन प्रदान की जा रही है।
इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए कैसे?
जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी Ishwar Rathi ने कहा कि व्यक्ति जो वर्तमान योजना के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके पास दरिद्रता प्रमाणपत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र होना चाहिए और आवेदक को Haryana राज्य के एक बार में पांच वर्ष या उससे अधिक के लिए निवासी होना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत पहचान कार्ड के साथ परिवार पहचान कार्ड की आत्मसंविदित प्रतिलिपि जैसे कि फोटो वाले मतदाता कार्ड या राशन कार्ड आदि हो।
इस योजना के दिशा-निर्देश क्या हैं?
उन्होंने बताया कि यदि आवेदक के पास उपरोक्त किसी भी दस्तावेज़ में से कोई नहीं है, तो वह अपने पिछले 5 वर्षों के Haryana में निवास के प्रमाण के साथ किसी भी अन्य प्रमाणपत्र के साथ एक घोषणापत्र दे सकता है। यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकार से कुल पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें उपरोक्त योजना के लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी।

Author: Political Play India



