Editor@political play India

Haryana के कच्चे कर्मचारियों को सरकार का Diwali तोहफा, मुख्यमंत्री Manohar Lal ने दी मंजूरी

Haryana के कच्चे कर्मचारियों को सरकार का Diwali तोहफा, मुख्यमंत्री Manohar Lal ने दी मंजूरी

Haryana के मुख्यमंत्री Manohar Lal ने संविदानुकृत, अधिमित और दिनदहाड़ वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद, अब ऐसे कर्मचारिय जो सरकारी नियोक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे, उन्हें 52 वर्ष की आयु तक का समय मिलेगा।

नए नियमों के तहत, ‘Haryana Civil Services (सामान्य) द्वितीय संशोधन नियम, 2023’ के अंतर्गत, किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और सरकार सहायक संस्थान में काम कर रहे कर्मचारियों को मुक्ति दी जाएगी। नए नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को पिछले नौकरी में पूरे किए गए वर्षों के बराबर की आयु छूट मिलेगी।

सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम और सरकार सहायक संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे। नियमों के अंतर्गत, कर्मचारी केवल एक बार ही आयु छूट का लाभ उठा सकेंगे।

नई सूचना में यह दिया गया है कि एक बार किसी विभाग, बोर्ड और Haryana सरकार की कोर्पोरेशन में नियमित आधार पर किसी को नियुक्त किया गया हो, उसे उसकी आयु छूट के लाभ का अनुमति प्राप्त नहीं होगा।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, Haryana लोक सेवा आयोग (HPSC) और Haryana कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को उम्र छूट के उम्मीदवारों को विचार करने से पहले पिछले नियुक्ति प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाणपत्रों की जाँच करनी होगी।

वर्तमान में, नियमित सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है। हालांकि कुछ नौकरियों के लिए कार्य की प्रकृति के आधार पर 42 वर्ष के आस-पास होती है।

उसी बार में, पुलिस कर्मियों के पदों के लिए SC, BC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष से कम होती है, को भी 5 वर्ष की आयु छूट का अधिकार होता है।

जब बात पूर्व सैन्य सेवा करने वाले व्यक्तियों के आते है, जिनमें छोटी सेवा आयोग और आपातकालीन आयुक्त अधिकशासी अधिकारी शामिल हैं, तो उन्हें सैन्य सेवा की मात्रता तक तीन वर्षों की अतिरिक्त आयु छूट का अधिकार होता है।

politicalplay
Author: politicalplay

यह भी पढ़ें

टॉप स्टोरीज

Marketing Hack 4u