हरियाणा में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को झटका, 58 के बाद दो साल तक ही मिलेगी री-इम्पलॉयमेंट
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन (री-इम्पलॉयमेंट) से संबंधित मामलों के निपटान हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम-143 के अनुसार, केवल असाधारण या अपवादस्वरूप परिस्थितियों में ही 58 साल के बाद अधिकतम दो वर्ष तक री-इम्पलॉयमेंट की अनुमति दी जा सकती…


