पहली बार, नगर निगम ने संपत्ति कर के भुगतान के लिए जो संपत्तियां मुहर लगाई गई थीं, उनकी नीलामी की तैयारियों को अंजाम देने का प्रबंधन किया जा रहा है। निगम ने लगभग 50 ऐसी संपत्तियों की संभावित सूची बनाई है, जो अधिकांश व्यापारिक संपत्तियां हैं। इनमें कई संपत्तियां हैं जिन्हें सालों पहले ही मुहर लगाई गई थी। अब इन्हें सत्यापित किया जाएगा और उन्हें कर जमा करने के लिए नीलामी की जाएगी।
नगर निगम ने उन शीर्ष 2000 व्यावासिक-आवासीय संपत्ति मालिकों को नोटिस भेजे थे जिन्होंने संपत्ति कर जमा नहीं किया था और उन्हें 30 अक्टूबर तक का समय दिया था, लेकिन उनमें से अधिकांश ने दुरुपयोग नहीं किया। कई ने निगम से सुनवाई की मांग की थी। उन्हें समय दिया गया और उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई दी गई। इसके बाद भी उनमें से अधिकांश ने कर जमा नहीं किया, जिसके बाद 70 संपत्तियों को संलग्न करने के आदेश जारी किए गए।
इसके अलावा, नगर निगम ने पिछले वर्षों में बहुत सी ऐसी संपत्तियों को मुहर लगाई थी जो अब नीलामी के लिए तैयारी कर रहा है। मंगलवार को नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी मुहर लगी संपत्तियों की सत्यापन किया जाएगा। यदि मुहरित संपत्ति में कोई गतिविधि पाई जाती है, तो संपत्ति मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। बताया गया कि नगर निगम के पास करोड़ों के बकाया संपत्ति कर है, जिसे लोग जानबूझकर जमा नहीं कर रहे हैं। इनमें वर्तमान और पुरानी मुहर लगी संपत्तियां शामिल हैं, जिन्हें नीलामी के लिए योजना बनाई गई है। उन्हें उन्हें आखिरी नोटिस भेजा जाएगा। यदि वह कर जमा करता है तो नोटिस वापस ले लिया जाएगा।
हाल ही में निगम ने कई संपत्तियों को मुहर लगाई थी। नगर निगम ने हाल ही में कई संपत्तियों को मुहर लगाई थी, जिनमें होटल, दुकानें, प्लॉट्स और एससीओ शामिल हैं। इन संपत्तियों का स्थान बुरेल, मनीमजरा, खुदा आलिशेर, अटावा, धनास, इंडस्ट्रियल एरिया, हल्लोमजरा और सेक्टर-18, 20, 21, 22 और 38 में है। उन पर बकाया राशि एक लाख रुपये से पाँच लाख रुपये तक है। कई संपत्तियां किराए पर हैं। इस प्रस्तुति में, संपत्ति कर के अधिबासित करने वाले और मालिक के बीच संपत्ति कर के सम्बन्ध में विवाद हो रहा है। कर जमा करने के बाद, कुछ संपत्तियों को डी-मुहरित किया गया है। यहां व्यावसायिक संपत्तियों पर कर न भरने पर संपत्ति को संलग्न करने का प्रावधान है, जबकि आवासीय संपत्तियों पर पानी कनेक्शन को विच्छेदित करने का प्रावधान है।