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Haryana Old Age Pension Scheme: Haryana में बुढ़ापा पेंशन या दिव्यांग पेंशन कैसे apply करें, देखें पूरी जानकारी

Haryana वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में आपके सामने वृद्धावस्था के लिए पेंशन योजना के बारे में बड़ी जानकारी लाई गई है। दोस्तों, हमारे कुछ दोस्तों के पास एक बड़ी गलतफहमी है कि Haryana में वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है।

मेरे दोस्त, Haryana सरकार ने वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन को स्वचालित उत्पन्नता मोड पर रखा है।

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उन्होंने समाचार में स्पष्ट रूप से लिखा है कि “अब Haryana में किसी को भी पेंशन के लिए किसी कार्यालय का दौरा करने की आवश्यकता नहीं होगी।”

Haryana वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवश्यक कार्रवाईयाँ और शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. परिवार पहचान पत्र में परिवार की आय को 300000 रुपये तक सत्यापित किया जाना चाहिए। इससे अधिक आय वाले परिवारों के वृद्धों को पेंशन नहीं मिलेगी।

2. वृद्ध व्यक्ति किसी भी राज्य या केंद्र सरकार से पहले से ही किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं ले रहा होना चाहिए।

3. वृद्ध व्यक्ति की आयु को मतदान paper/school में 60 वर्ष या उससे अधिक दिखाया जाना चाहिए।

4. वृद्ध व्यक्ति की जन्म प्रमाणपत्र से संबंधित दस्तावेज जैसे school संबंधित दस्तावेज, मतदान पत्र जिसमें 60 वर्ष की आयु दिखाई देती है (2017 से पुराना), mark sheet या passport को परिवार पहचान पत्र में uploaded करना चाहिए।

5. वृद्ध व्यक्ति का voter card से updated किया जाना चाहिए।

6. वृद्ध व्यक्ति को कम से कम 15 वर्षों तक Haryana का स्थायी निवासी होना चाहिए, जैसा कि परिवार पहचान पत्र में दिखाया गया है, यानी, एक नया मतदाता पत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

7. परिवार पहचान पत्र में वृद्ध व्यक्ति का बैंक खाता सही IFSC code के साथ में अपडेट किया जाना चाहिए, जिसमें DBT सक्रिय है। यह भी बेहतर है कि जब पहले से ही वृद्ध व्यक्तियों के कई गलत IFSC codes दर्ज किए जा रहे थे, जैसे Syndicate Bank का IFSC अब पूरी तरह से अमान्य है, उसे सुधारा जाए।

???? Haryana की नई विकलांग पेंशन को स्वचालित बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाईयाँ और शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. पहली शर्त यह है कि विकलांग व्यक्ति को सरकार द्वारा जारी किए गए एक QR code के साथ विकलांग प्रमाणपत्र होना चाहिए, जिसमें विकलांग का प्रतिशत 60 या इससे अधिक हो।

2. विकलांग (Y) को परिवार पहचान पत्र में विकलांग से संबंधित स्तम्भ में अपडेट किया जाना चाहिए और विकलांग प्रमाणपत्र को uploaded किया जाना चाहिए या जिनके पास ये दोनों नहीं हैं, वे अगर पात्र हैं तो इसे सुधारने के लिए सुधार मॉड्यूल में जाकर सही करें।

3. पात्र व्यक्ति के परिवार पहचान पत्र में उपयुक्त IFSC code के साथ bank खाता अपडेट किया जाना चाहिए। यदि नहीं, तो इसे सुधार module में जाकर सही करें। यदि उस बैंक खाते में DBT सक्रिय है, तो यह भी बेहतर है।

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