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हरियाणा में आज से स्टांप ड्यूटी खत्म, सीएम सैनी ने विधानसभा में किया ऐलान

Haryana News : हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। 100 गज तक के रिहायशी प्लॉट पर अब स्टॉम्प ड्यूटी नहीं देनी होगी। इसके अलावा जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें भी स्टॉम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं होगी।

हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह ऐलान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और 100 गज के रिहायशी प्लॉट के लिए स्टॉम्प ड्यूटी आज 27 अगस्त से जीरो हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां जमीन की कीमतों में 200 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है, वहां 50 फीसदी कलेक्टर रेट बढ़ाया गया है। फिर भी मार्केट रेट से कलेक्टर रेट काफी कम है।

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सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछली सरकारों ने जिस ढंग से कलेक्टर रेट बढ़ाए, उससे बिल्डरों और भू माफिया को फायदा हुआ। किसान मरता रहा। हमने एक तय फॉर्मूले के तहत अलग-अलग क्षेत्र में कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की है। 72 फीसदी से ज्यादा क्षेत्र में महज 10 फीसदी ही कलेक्टर रेट बढ़ा है।

हरियाणा में कितनी स्टॉम्प ड्यूटी

हरियाणा में जमीन खरीदने पर सरकार को स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। इसके बिना जमीन या घर की रजिस्ट्री को वैध नहीं माना जाता है। हरियाणा में स्टॉम्प ड्यूटी अलग-अलग है। शहरी क्षेत्र में पुरुषों के नाम से जमीन लेने पर 7% शुल्क देना होता है। जबकि महिला के नाम से 5 फीसदी ड्यूटी देनी होती है। अगर प्लॅाट संयुक्त रूप से खरीद रहे हैं तो 6 फीसदी स्टॉम्प ड्यूटी देनी होती है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों को 5 फीसदी, महिलाओं को 3 प्रतिशत और संयुक्त नाम से प्रॉपर्टी के लिए 4 फीसदी स्टॉम्प ड्यूटी देनी होती है।

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