हरियाणा के दो जिलों में 2 दिन के लिए इंटरनेट बैन, जानिए पूरी जानकारी

Internet Ban : भिवानी की महिला अध्यापिका मनीषा की मौत के मामले को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दो जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा की ओर से जारी आदेश में भिवानी और चरखी दादरी जिलों में यह पाबंदी लगाई गई है। गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सीआईडी और प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार भिवानी एवं चरखी दादरी जिलों में 19 अगस्त को में तनाव, परेशानी, आंदोलन, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द भंग होने की आशंका है। ऐसे में यह पाबंदी लगाई गई है। सरकार की और से इन दोनों जिलों में मंलगवार यानि आज 11 बजे से लेकर 21 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है।

हरियाणा सरकार के गृह विभाग के फैसले के अनुसार, भिवानी एवं चरखी दादरी में तनाव, अशांति, उपद्रव, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा जन शांति व कानून व्यवस्था को भंग करने की आशंका है और ऐसे में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, एसएमएस सेवाओं तथा अन्य डोंगल सेवाओं के दुरुपयोग द्वारा भड़काऊ सामग्री एवं झूठी अफवाहें फैलाकर सार्वजनिक सुविधाओं में बाधा डालने, सार्वजनिक संपत्तियों एवं संसाधनों को नुकसान पहुंचाने और जन-शांति एवं कानून व्यवस्था को बाधित करने की संभावना है।

आदेश में लिखा गया है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि तथा मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहें फैलने से उकसाए गए भीड़ की ओर से आगजनी, तोड़फोड़ और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों के जरिए जन-जीवन एवं संपत्ति को गंभीर क्षति हो सकती है। इसलिए दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 तथा दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भिवानी और चरखी दादरी की सीमा में में बल्क एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) तथा सभी डोंगल सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाती हैं। हालांकि वॉयस कॉल सेवाएं चालू रहेंगी। हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। देखिए ऑर्डर…।

 

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