चंडीगढ़ : हरियाणा में जनता की शिकायतों का निदान करने के लिए होने वाली जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक अब हर महीने नियमित रूप से आयोजित की जाएगी। सरकार की ओर से बैठक को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। अब बैठक के लिए नियुक्ति मंत्री के नहीं आने की सूरत में महीने के अंतिम कार्य दिवस पर संबंधित जिले के डीसी जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक लेंगे।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। सभी उपायुक्तों और मंडलायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि हर महीने जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक होनी चाहिए। मासिक बैठक के लिए समिति के चेयरमैन से समय लें। अगर चेयरमैन समय नहीं दे पा रहे हैं तो संबंधित जिले के डीसी खुद महीने के अंतिम कार्यदिवस पर बैठक बुलाएं और जन शिकायतों पर सुनवाई करें।

दरअसल, प्रदेश में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए सभी जिलों में मंत्रियों को जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति का चेयरमैन बनाया गया है। कई बार मंत्रियों की व्यस्तता के कारण विभिन्न जिलों में लंबे समय तक समिति की बैठक नहीं हो पाती। इससे लोगों की शिकायतों की सुनवाई नहीं हो पाती। अब हर महीने बैठक अनिवार्य किए जाने से शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सकेगा।




