New Delhi: Delhi शराब नीति मामले को लेकर मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने एक बार फिर Delhi High Court का दरवाजा खटखटाया है. Kejriwal ने Delhi High Court से अंतरिम राहत मांगी है. हाई कोर्ट में दायर याचिका में Arvind Kejriwal ने कहा है कि वह मामले की जांच में सहयोग करने के लिए हैं, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय को उन्हें गिरफ्तार करने से रोका जाए.
Delhi शराब नीति मामले में ईडी ने आज 9वीं बार Arvind Kejriwal को पेश होने के लिए कहा है. Arvind Kejriwal ने ED के सभी समन की संवैधानिक वैधता को Delhi High Court में चुनौती दी है. Delhi High Court ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की है.
Delhi High Court ने बुधवार को मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal से पूछा कि वह उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने Kejriwal की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय का रुख पूछा, जिसमें उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति ‘घोटाले’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती दी है. प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. याचिका में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है.
यह मामला 2021-22 के लिए Delhi सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। बाद में इस विवादास्पद नीति को रद्द कर दिया गया। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की सिफारिश के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कथित भ्रष्टाचार मामले में FIR दर्ज की और इसके आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की।