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मकान की मरम्मत के लिए आपकों भी है पैसों की जरूरत ? सरकार की इस योजना का उठाए फायदा !

Pradhan Mantri Awas Yojana : खुद का एक सुंदर आशियाना हर इंसान का ख्वाब होता है, लेकिन कईं बार आर्थिक परेशानियों के चलते जमीन होने के बावजूद भी इंसान उस पर अपने रहने के लिए मकान नहीं बना सकता, या फिर मकान के जर्जर हालात में होने पर वह उसकी रिपेयर भी नहीं करवा पाता, जिसके चलते कईं बार प्राकृतिक आपदा के समय उसे काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि इनमें से आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो अब आपकों परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हरियाणा सरकार मकान बनाने के अलावा जर्जर मकान की मरम्मत करवाने के लिए आपकों लाखों रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। इस लेकर हरियाणा के नगर निगमों और परिषदों को भी निर्देश जारी हो चुके हैं। यदि आप भी सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है ?

मिलेगी 2.5 लाख रुपए की मदद

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दअरसल, प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 (शहरी) के तहत हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को मकान बनाने या जर्जर मकान की मरम्मत के लिए सरकार की ओर से 2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसे लेकर हरियाणा की 11 नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं को निर्देश भी जारी हो चुके हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को एक सितंबर, 2024 से पहले उसी शहर का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र (PPP) के अनुसार आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 (शहरी) का लाभ लेने के लिए केवल वहीं व्यक्ति पात्र होगा जिनके घर जर्जर हालत में हैं या जिनके पास मान्यता प्राप्त कॉलोनी में खाली प्लॉट है। मालिकाना हक साबित करने के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, भूमि अभिलेख या हस्तांतरण डीड जैसे दस्तावेज अनिवार्य हैं। इसके अलावा सभी परिवार सदस्यों के आधार कार्ड और आवेदक का पंजीकृत मोबाइल नंबर भी आवश्यक है।

किराएदार भी ले सकते हैं लाभ

जिन लोगों की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और वह किराए के मकान में रह रहे है तो वह भी सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप (AHP) के तहत आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों को फ्लैट खरीदने पर 2.5 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। योजना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई आवेदक गलत जानकारी देता है या कोई तथ्य छिपाता है, तो उसका आवेदन स्वतः ही खारिज कर दिया जाएगा।

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